कड़ाके की ठंड को देखते हुए सुपौल में स्कूल बंद, डीएम का आदेश जारी
सुपौल। जिले में अत्यधिक ठंड और लगातार गिरते तापमान को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। जिला दंडाधिकारी, सुपौल के आदेश पर जिले के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल से कक्षा 8 तक) में शैक्षणिक गतिविधियां 05 जनवरी 2026 से 06 जनवरी 2026 तक पूर्णतः स्थगित रहेंगी।जारी आदेश में बताया गया है कि यह निर्णय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत लिया गया है। हालांकि कक्षा 9 एवं 10 के लिए विद्यालय खुले रहेंगे, लेकिन उनके लिए शैक्षणिक समयावधि सुबह 10:30 बजे से दोपहर 03:30 बजे तक निर्धारित की गई है।यह आदेश 04 जनवरी 2026 को अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) सह-प्रभारी जिला दंडाधिकारी, सुपौल द्वारा हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के साथ निर्गत किया गया है, जो 05 से 06 जनवरी 2026 तक पूरे सुपौल जिले में प्रभावी रहेगा।जिला प्रशासन ने इस आदेश की सूचना सभी संबंधित विभागों, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को दे दी है, ताकि आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे ठंड के मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और अनावश्यक रूप से उन्हें ठंड में बाहर न निकलने दें।
